पीलीबंगा: नालसा योजना व बाल विवाह की रोकथाम विषय पर सोमवार को जागरूकता शिविर लगाया गया।राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर के निर्देशानुसार व संजीव मागो,अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (जिला एवं सेशन न्यायाधीश) के मार्गदर्शन में सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (अपर जिला एवं सेंशन न्यायाधीश) धनपत माली द्वारा नव ज्योति विकलांग कल्याण एवं पुनर्वास संस्थान हनुमानगढ़ का निरीक्षण किया गया तथा निरीक्षण के पश्चात् उपस्थित विद्यार्थियों को नालसा (मानसिक रूप से बीमार और मानसिक रूप से संकुचित व्यक्तियों के लिए विधिक सेवाऐं) योजना 2015 जानकारी देते हुए बताया कि मनुष्य को तनाव से दूर रहने व मानसिक रूप से मजबूत बनने हेतु प्रेरित किया तथा बाल-विवाह की रोकथाम हेतु जानकारी देते हुए बताया कि इसमें बाल विवाह करना या करवाना दण्डनीय अपराध है | कम उम्र की कन्याओं का विवाह होने या करवाने से बालिकाओं के स्वास्थ्य पर सीधा असर पड़ता है | बाल विवाह से परिवार में आने वाली परेशानियों के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि बाल विवाह से बहुत सारी हानियां भी होती है,जिसमें कम उम्र में बच्ची का मां बनना, शारीरिक और मानसिक विकास न होना, छोटी – छोटी बातों पर घर में लड़ाई – झगड़े होना आदि परेशानियों का सामना करना पड़ता है तथा बताया कि यदि उनके आस – पास अथवा उनकी जानकारी में बाल विवाह होने की जानकारी उन्हें प्राप्त होती है |
