सेवानिवृत्त राजपत्रित अधिकारी कल्याण समिति ने पेंशनर्स को अतिरिक्त पेंशन का परिलाभ 65 वर्ष से देने की माँग की

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श्रीगंगानगर, 11 अप्रैल 2023: सेवानिवृत्त राजपत्रित अधिकारी कल्याण समिति की मासिक बैठक डॉ. राजेन्द्र सारडीवाल की अध्यक्षता में हुई। इस बैठक में संरक्षक रामेश्वर जोशी, उपाध्यक्ष इंजी हरिप्रकाश भादू, कोषाध्यक्ष पी.आर. चाचाण, सचिव मनीराम सेतिया, पी.सी. गर्ग, विजय कुमार अरोड़ा, सुरेन्द्र कुमार शर्मा, हरपाल सिंह आदि पदाधिकारी एवं सदस्य शामिल हुए। बैठक को सम्बोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि राजस्थान के पेंशनर को राज्य सरकार द्वारा 80 वर्ष की आयु पूरी करने पर 20 प्रतिशत का अतिरिक्त परिलाभ दिया जाता है। सेवानिवृत्त राजपत्रित अधिकारी कल्याण समिति के सभी पेंशनर्स ने पूर्व में पंजाब, तमिलनाडु व हिमाचल प्रदेश की तर्ज पर 65 वर्ष की आयु पूरी करने पर 5 प्रतिशत का लाभ, 70 वर्ष की आयु पर 10 प्रतिशत, 75 प्रतिशत की आयु पर 15 प्रतिशत एवं 80 वर्ष की आयु पूरी करने पर 20 प्रतिशत अतिरिक्त परिलाभ की माँग की थी। राज्य सरकार ने 75 वर्ष की आयु पर 10 प्रतिशत अतिरिक्त परिलाभ की घोषणा की है, जिस पर सभी पेंशनर्स ने रोष प्रकट करते हुए राज्य सरकार से माँग की कि सभी पेंशनर्स को 65 वर्ष की आयु पर 5 प्रतिशत का अतिरिक्त परिलाभ दिया जाकर क्रमश: 70 वर्ष की आयु पर 10 प्रतिशत, 75 वर्ष की आयु पर 15 प्रतिशत व 80 वर्ष की आयु पर 20 प्रतिशत अतिरिक्त परिलाभ की घोषणा की जाए। इसके साथ-साथ यह भी माँग की गई कि 1 जनवरी, 2016 से 31 दिसम्बर, 2016 तक की अवधि में सेवानिवृत्त हुए पेंशनर्स को सातवें वेतन का परिलाभ, कम्प्यूटेशन, ग्रेच्युटी व लीव ईन केश का लाभ दिया जाए। अन्यथा सेवानिवृत्त राजपत्रित अधिकारी कल्याण समिति के सभी पेंशनर्स द्वारा आंदोलनात्मक कदम उठाया जाएगा

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