व्यापार मंडल पूर्व सचिव सेतिया के साथ पंजाब के एक व्यवसाई ने चावल खरीद कर पौने दो करोड़ रूपए ठगें,मामला दर्ज

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व्यापार मंडल पूर्व सचिव सेतिया के साथ पंजाब के एक व्यवसाई ने चावल खरीद कर पौने दो करोड़ रूपए ठगें,मामला दर्ज

अनूपगढ़ पुलिस थाने में इस्तगासे के जरिए प्रतिष्ठित व्यापारी व व्यापार मंडल के पूर्व सचिव गंगा बिशन सेतिया ने पंजाब के उद्योगपति पर पौने दो करोड़ रूपए की ठगी करने के आरोप में मामला दर्ज करवाया है। व्यापार मंडल पूर्व सचिव गंगाबिशन सेतिया से यह ठगी विश्वास पर धान की फसल खरीद कर उसका भुगतान नहीं करने पर की गई है। गंगा विशन सेतिया ने आरोप लगाया है कि पंजाब से फाजिल्का जिले के फर्म एसके एग्रो एण्ड राईस मिल के साझेदारों ने माल खरीद कर पौने दो करोड़ रूपए का भुगतान नहीं किया। इस्तगासे के जरिए से दर्ज एफआईआर में धान मंडी फर्म हुकमचन्द नानकचन्द के मालिक गंगाबिशन सेतिया ने गावं जोड़की कंकरवाली मलोट रोड फाजिल्का की फर्म एसके एग्रो एण्ड राईस मिल के साझेदारों सुमन कालडा उर्फ सीपी कालडा पुत्र लेखराम जाति अरोडा निवासी फाजिल्का,अमित कुमार उर्फ गोरा पुत्र औंकारनाथ जाति अरोड़ा निवासी फाजिल्का, आरिश कालडा पुत्र सन्दीप कालडा जाति अरोड़ा निवासी फाजिल्का व सन्दीप कुमार उर्फ काली पुत्र विशम्बर दास जाति अरोडा निवासी महावीर कालोनी, फाजिल्का तहसील व जिला फाजिल्का को नामजद किया है। सेतिया ने प्रार्थना पत्र में लिखवाया कि उसकी फर्म धान व अन्य कृषि जिन्स के खरीदने व बेचने का कार्य करती है। आरोपियों की फर्म एसके एग्रो एण्ड राईस मिल, गावं जोडकी कंकरवाली मलोट रोड फाजिल्का (पंजाब) में पाटर्नरशिप फर्म है। उक्त आरेापी अपनी फर्म के लिए धान (चावल) की खरीद फरोख्त करते है। सेतिया ने लिखवाया कि आारोपियों ने उसकी फर्म एवं अन्य किसानों एवं व्यापारियों से जिन्स धान ( चावल ) इत्यादि खरीद करने के लिए सन्नी कटारिया जाति अरोडा व विरेन्द्र शर्मा पुत्र श्यामलाल निवासी मलखाना मोहल्ला फाजिल्का को अधिकृत कर रखा है। उक्त दोनों के माध्यम से वित्तीय वर्ष 1.4.2020 से 31.3. 2021 तक विभिन्न तारीखों में एक करोड अस्सी लाख रूपए का धान (चावल) खरीद किया। जिसके समस्त व्यवहार बहियों में इंद्राज हैं। सेतिया ने इस प्रकरण में लिखवाया कि उसने बैंक से ऋण लेकर उपरोक्त धान (चावल) उपलब्ध करवाकर आरोपियों को बिक्री किया था। सेतिया ने आरोपियों को बार-बार धान (चावल) की उक्त राशि का भुगतान करने के लिए समय समय पर मांग की लेकिन आरोपी हर बार शीघ्र ही उक्त राशि देने का आश्वासन देते हुए निरन्तर टालमटोल करते रहे।
इस मुद्दे को लेकर पंजाब में हुई पंचायत
सेतिया ने लिखवाया कि व्यापार मंडल अध्यक्ष बूलचन्द चुघ, राजेश कोठारी सुनील गोदारा, नन्दलाल छाबड़ा, मोहनलाल अग्रवाल, सुशील मिड्ढा, भजनलाल कामरा, सोहनलाल मिड्ढ़ा, वेद प्रकाश सेतिया व गौरव पुनियानी आदि को लेकर फाजिल्का में गया और लेन देन के विवाद को लेकर पंचायत की गई। पंचायत में आरोपियों ने एक करोड अस्सी लाख रूपए देने स्वीकार किए, जिसमें आरोपियों ने पंचायत में परिवादी को एक ट्रक 8 लाख रूपए का दिया गया व शेष बकाया एक करोड बहत्तर लाख रूपए को चारों साझेदारों में से क्रमश: 25-25 प्रतिशत राशि देने तय किया। पंचायत में सभी बातों पर लिखित समझौता हुआ। आरोपियों में से परिवादी को उक्त राशि की एवज में कुछ राशि के प्लाट दिए गए लेकिन उसमें भी कूटरचित तरीके से एनओसी में बाधाएं पहुंचा दी।
इसके बाद भी सेतिया ने अपनी राशि के लिए बार-बार उनसे सम्पर्क किया लेकिन आज तक उन्होंनें कोई बकाया राशि उसे नहीं दी। लगभग 15 दिन पूर्व उन्होंनें राशि देने के लिए साफ इंकार कर दिया। पुलिस ने व्यापार मंडल पूर्व सचिव गंगाविशन पुत्र पूर्णचन्द जाति अरोडा की इस्तगासे के जरिए से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर एफआईआर दर्ज कर धारा 420, 406,409, 120-बी में अनुसंधान शुरु कर दिया।

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