मनरेगा श्रमिक कार्यस्थल पर प्रातः 6बजे से दोपहर एक तक रहेंगे मौजूद

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पीलीबंगा:महात्मा गांधी नरेगा योजना के कार्यस्थल पर श्रमिकों के कार्य समय में परिवर्तन किया गया है।ईजीएस आयुक्त शिवांगी स्वर्णकार ने सोमवार को आदेश जारी कर मनरेगा अधिनियम 2005 की अनुसूची 1 के पैरा 19 के अनुसार मनरेगा स्थल पर 8 घंटे की कार्य अवधि में (एकघंटे के विश्राम) निर्धारित समय के नियम में राजस्थान राज्य में गर्मी के मौसम को देखते हुए कार्यस्थल पर श्रमिकों का समय प्रातः 6 बजे से दोपहर 1 बजे तक(विश्राम काल सहित)कार्य करने की समयावधि निर्धारित की है। यह व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू होकर 15 जुलाई 2023 तक प्रभावी रहेगी। इसके अलावा संबंधित जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक ईजीएस स्थानीय परिस्थितियों को देखते हुए अधिनियम के प्रावधान के तहत अपने स्तर पर समय का निर्धारण कर सकेंगे। वहीं यदि कोई श्रमिक समूह टास्क से पूर्व निर्धारित मापानुसार कार्य पूर्ण कर लेता है तो कार्य की माप मेट के पास उपलब्ध मस्टरोल में अंकित टास्क प्रपत्र में दर्ज करवाने के उपरांत समूह के मुखिया के हस्ताक्षर से कार्यस्थल भी छोड़ सकता है।

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